Dry Day: आगामी लोकसभा चुनाव और प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ड्राई डे को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, दिल्ली में 24 अप्रैल शाम 6 बजे से 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक ड्राई डे रहेंगे। चूंकि दिल्ली की सीमाएं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से लगती हैं, इसलिए ड्राई डे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर जिलों और बागपत के 100 मीटर के दायरे में भी लागू होंगे।
भारत में 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव सात चरणों में होंगे। अंतिम चरण 1 जून को होगा जिसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा।
ड्राई डे वो होता है जब किसी दिन शराब की बिक्री नहीं होती। दिल्ली के आबकारी विभाग के आदेश में कहा गया है कि ड्राई डे के चलते कोई भी लाइसेंसधारी (शराब विक्रेता) किसी मुआवजे का हकदार नहीं होगा। सभी लाइसेंसधारियों को इस आदेश को अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर के किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होगा। ड्राई डे पर लाइसेंसधारियों के व्यावसायिक परिसर बंद रहेंगे।
दिल्ली में ये दिन भी होंगे ड्राई डे
गौरतलब है कि दिल्ली में ईद-उल-फितर (11 अप्रैल), रामनवमी (17 अप्रैल), महावीर जयंती (21 अप्रैल), बुद्ध पूर्णिमा (23 मई) और बकरीद (17 जून) के अवसर पर भी ड्राई डे रहेंगे।