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सतेंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज, रहेंगे 27 अगस्त तक जेल में


दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सतेंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने आज इस मामले में सतेंद्र जैन के साथ साथ आरोपी बनाए गए वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है. पिछली सुनवाई में सतेंद्र जैन के खिलाफ ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि अगर सतेंद्र जैन को जमानत मिलती है तो गवाहों की जान को खतरा है क्योंकि जैन बड़े राजनीतिक पद पर रह चुके हैं और वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है इसलिए उन्हें अगर जमानत मिली तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

ईडी ने सीबीआई द्वारा 24 अगस्त, 2017 को दर्ज हुई FIR  के आधार पर जांच की थी. सीबीआई ने सतेंद्र जैन पर आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहने के दौरान 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के बीच सतेंद्र जैन ने आय से अधिक संपत्ति कमाई थी. बाद में इस मामले में ईडी ने मनी लॉड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट कोर्ट में अपनी चार्जशीट दायर की थी. सतेंद्र जैन को 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था. और ये 12 जून 2022 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. आप के एक और बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद हैं. आप के लिए इन दोनों बड़े नेताओं का जेल से ना आना बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है.


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