Sushil Kumar Bail: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दे दी। उन्हें सागर धनखड़ हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। धनखड़ की 4 मई 2021 की रात को हत्या कर दी गई थी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने सुशील कुमार को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर नियमित जमानत दी।
साल 2023 में मिली थी जमानत
विस्तृत आदेश अभी अपलोड किया जाना है। उन्हें पहले जुलाई 2023 में घुटने की सर्जरी के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी। सुशील कुमार, अन्य आरोपियों के साथ, जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आरोपी सुशील कुमार का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आरएस मलिक और सुमीत शौकीन ने किया। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि वह साढ़े तीन साल से अधिक समय से हिरासत में है।
सुशील कुमार देश के सबसे सफल एथलीटों में से एक
सागर और अन्य पीड़ितों को 4 मई, 2021 की रात छत्रसाल स्टेडियम में आरोपी व्यक्ति ने कथित तौर पर पीटा था। वह घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। सुशील कुमार देश के सबसे सफल एथलीटों में से एक हैं। उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और चार साल बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता था।
सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद से ही उन्हें जमानत देने की मांग
सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद से ही उन्हें जमानत देने की मांग की जा रही थी। उनके समर्थकों का कहना था कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने का अधिकार है। दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला सुशील कुमार के लिए एक बड़ी राहत है।