Tahir Hussain Custody Parole: दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर को कस्टडी पैरोल दी है। दरअसल, उसे यह पैरोल दिल्ली चुनाव में प्रचार करने के लिए दी गई है।
इन शर्तों के साथ मिली पैरोल
बता दें कि कोर्ट ने जेल के नियमों के समय के अनुरूप ताहिर हुसैन को दिन में 12 घंटे के लिए कस्टडी पैरोल दी है। यह कस्टडी पैरोल 29 जनवरी से 3 फरवरी तक है। साथ ही उसे घर जाने की इजाजत नहीं दी गई है।
ताहिर हुसैन को अपनी कस्टडी पैरोल का खर्चा खुद उठाना होगा। उन्हें दो दिनों तक लगभग दो लाख रुपये जमा करने होंगे। इस धनराशि का उपयोग उनके साथ तैनात किए गए स्टाफ और जेल वैन पर खर्च होगा।
साथ ही उन्हें पार्टी ऑफिस जाने की इजाजत होगी और वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में बैठकों में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन घर नहीं जा सकेंगे। साथ ही वह अदालत में लंबित मामलों को लेकर भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे।
AIMIM ने बनाया है उम्मीदवार
बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन को विधानसभा क्षेत्र मुस्तफाबाद से अपना प्रत्याशी बनाया है। 24 फरवरी, 2020 को उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 53 लोग मारे गए और कई घायल हो गए।