Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी से सांसद स्वाति मालीवाल भी मौजूद थी। इसी दौरान वकील दलील दे रहे थे, तभी स्वाति मालीवाल रोने लग गई।
सुनवाई के दौरान बिभव कुमार के वकील ने बचाव में तीस हजारी कोर्ट में दलील पेश की। इसी दौरान वकील ने कौरवों और द्रौपदी का जिक्र किया। वकील बोल ही रहे थे कि स्वाति मालीवाल रोने लगीं।
बिभव कुमार के वकील ने कोर्ट में कहा कि कहा कि इस केस में बिभव के खिलाफ जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उनका कोई औचित्य नहीं बनता। बिभव कुमार के वकील ने कोर्ट में कहा कि आईपीसी 308 के तहत मुकदमा दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। इस दौरान बिभव कुमार के वकील ने आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पर बुलाया नहीं गया था, उन्होंने जबरदस्त मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसने की कोशिश की।
बिभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल को सिक्योरिटी स्टाफ ने बाहर इतंजार करने को कहा था पर वो सिक्योरिटी जोन को पार कर अंदर घुस आईं। सिक्योरिटी स्टाफ ने भी अपने बयान में कहा है कि मैडम ने मुझसे कहा कि ‘आप सांसद को बाहर इंतजार कराओगे।’
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वकील का कहना था कि क्या एक सांसद होने के नाते आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है। उन्हें सीएम आवास पर किसी ने नहीं बुलाया था। जाहिर है, वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उस दिन वहां पहुंची थी। वो उस दिन सिक्योरिटी स्टाफ से बार-बार बिभव के बारे में भी पूछ रही थीं।
बता देस्वाति मालीवाल 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए सीएम के आवास पर गई थीं। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि वहां अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार ने उनके साथ न केवल बदसलूकी कि बल्कि मारपीट भी की थी। दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी ने स्वाति मालीवाल से मुलाकात कर उनसे घटना के बारे में जानकारी ली थी। बाद में बिभव कुमार के खिलाफ गैरजमानती धारा समेत आईपीसी के अन्य सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पुलिस बिभव कुमार की तलाश में थी।