दिल्ली की राजनीतिक उथल-पथल के बाद आम आदमी पार्टी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार देर रात सुप्रीम कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। लेकिन, अभी तिहाड़ जेल को उनकी रिहाई के ऑर्डर नहीं मिले हैं। ट्रायल कोर्ट से आज संजय सिंह की रिहाई का ऑर्डर जेल भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक, अभी संजय सिंह अस्पताल में हैं। वह अस्पताल से सीधे तिहाड़ जेल ही जाएंगे। तिहाड़ जेल को जब कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद ही संजय सिंह को रिहा किया जाएगा। तिहाड़ जेल के सूत्रों का कहना है कि ऑर्डर दोपहर बाद तक आ सकता है और शाम तक रिहाई संभव है।
संजय सिंह की रिहाई पर पत्नी ने दिया ये बयान
AAP सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा कि ‘उन्हें (संजय सिंह) रूटीन चेकअप के लिए मंगलवार को आईएलबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद हमें पता चला कि उन्हें जमानत मिल गई है। इसलिए आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद वह तिहाड़ जाएंगे। अनीता सिंह ने बताया कि दोपहर 2 से 3 बजे तक रिहा कर दिया जाएगा. उसके बाद हम भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर जाएंगे। मैं जमानत देने के लिए न्यायपालिका को भी धन्यवाद देती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन को भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी।
#WATCH दिल्ली: AAP सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने बताया, "कल हमने संजय सिंह को अस्पताल में नियमित जांच के लिए भर्ती कराया था जहां हमें पता चला कि उन्हें बेल मिल गई है। आज वे करीब 12 बजे डिस्चार्ज होंगे उसके बाद वे तिहाड़ जाएंगे। वहां से फिर वे रिलिज होंगे उसके बाद हम… pic.twitter.com/7sDNDvZyjr
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 3, 2024
AAP मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, लंच से पहले सुप्रीट कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ED को चेतावनी दी। अगर आप इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इसमें फैसला लिखेंगे। फैक्ट्स आपके विरोध में हैं। संजय सिंह के खिलाफ आपने कोई सबूत नहीं दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ED अगर जमानत का विरोध करती और कोर्ट जमानत देती तो ये पूरा केस हवा में उड़ जाता। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए और केस को चलाए रखने के लिए ED ने सरेंडर कर दिया।
#WATCH दिल्ली: AAP मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "लंच से पहले सुप्रीट कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ED को चेतावनी दी और कहा कि अगर इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इसमें फैसला लिखेंगे। फैक्ट्स आपके विरोध में है, संजय सिंह के खिलाफ आपने कोई सबूत नहीं दिया है…ED अगर जमानत का विरोध करती… pic.twitter.com/ndUFQOPdQt
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