Delhi Water Crisis: दिल्ली में लगातार हो रही पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी बुधवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।
पिछली बार न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने यूवाईआरबी (UYRB) रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष नहीं होने के कारण इस केस की सुनवाई 12 जून तक स्थगित कर दी थी। सूत्रों की माने तो याचिका दायर करने के समय दिल्ली सरकार रजिस्ट्री द्वारा बताई गई एक खामी को दूर करने में असफल रही, जिसपर जज पीके मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। इस विफलता के कारण इस मामले में दायर रिपोर्ट और आवेदन प्राप्त नहीं हो पाया है।
UYRB ने रिपोर्ट में क्या कहा?
बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया कि वह दिल्ली के लिए उपलब्ध 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़े। जिसके बाद UYRB ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश द्वारा आदेश के अनुपालन को मापने का कोई तरीका नहीं है। प्रदेश के पास अतिरिक्त प्रवाह को मापने के लिए कोई भंडारण सुविधा नहीं है। साथ ही इसके पास छोड़े गए अतिरिक्त पानी को मापने के लिए कोई डेटा भी उपलब्ध नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये निर्देश
दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को हिमाचल प्रदेश दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की आपूर्ति करने के लिए कहा था। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि हिमाचल प्रदेश द्वारा जल की अतिरिक्त प्रवाह और छोड़े गए अतिरिक्त पानी का डाटा कोर्ट को उपलब्ध कराए। अदालत ने बोर्ड को पानी के अतिरिक्त प्रवाह को मापने और अनुपालन की रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
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