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दिल्ली कोचिंग हादसे मामले में पांचों आरोपियों की जमानत खारिज, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Delhi Coaching Accident: दिल्ली कोचिंग हादसे मामले में तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सभी पाचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में बेसमेंट के मालिक और कार ड्राइवर जेल में बंद हैं।
Delhi Coaching Accident

Delhi Coaching Accident: दिल्ली कोचिंग हादसे मामले में तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सभी पाचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में बेसमेंट के मालिक और कार ड्राइवर जेल में बंद हैं। इस मामले को लेकर स्टूडेंट्स में आक्रोश बना हुआ है और वे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही एमसीडी और दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में दिखी हैं।

7 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना में तीस हजारी कोर्ट ने आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के मालिकों परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, हरविंदर सिंह, तेजिंदर सिंह और कार ड्राइवर मनोज कथूरिया की जमानत याचिका रद्द कर दी। साथ ही अदालत ने मनोज कथूरिया की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर जांच अधिकारी से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त की जाएगी।

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आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा- घटना के समय गाड़ी की स्पीड 15 किमी प्रति घंटा

कथूरिया के वकील मल्होत्रा ने उनकी जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या होने वाला है। आरोपी इस घटना को अंजाम देने का इरादा नहीं रखता था। घटना के समय गाड़ी की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जल जमाव को रोकने के लिए नगर निगम है। उन्होंने कहा था कि जलजमाव रोकने के लिए न तो नगर निगम ने कोई काम किया और न ही दिल्ली जल बोर्ड ने। इस मामले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नही किया गया है।


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