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गिरफ्तारी को लेकर Delhi HC के फैसले के खिलाफ Supreme Court पहुंचे अरविंद केजरीवाल

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। अभी देखना होगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाती है या नहीं।

मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। इसलिए केजरीवाली की रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है। केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने पहले केजरीवाल को रिमांड पर रखा और बाद में उनको तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था।

हाई कोर्ट से लगा केजरीवाल को झटका

केजरीवाल ने ईडी के जरिए अपनी गिरफ्तारी और रिमांड का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के लिए झटकेदार फैसला सुनाया है। सूत्रों के मुताबिक ‘आप’ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया अरविंद केजरीवाल पर फैसला

हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के तहत ही की गई है। इसमें चुनावी टाइमिंग का कोई रोल नहीं नजर आता। एक मुख्यमंत्री के लिए भी वही कानून-नियम होंगे जो आम आदमी के लिए हैं। ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं।

केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की कस्टडी समाप्त होने के बाद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में लाया गया था। इसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत को 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था। अब केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं।

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