दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार यानी की आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत के खत्म होने पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा रही है।
Delhi excise policy case: Court extends CM Arvind Kejriwal's judicial custody until April 23
— ANI Digital (@ani_digital) April 15, 2024
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इससे पहले, केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ईडी द्वारा गिरफ्तारी और उत्पाद शुल्क नीति मामले में रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका को 9 अप्रैल को खारिज कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने जेल से रिहाई की उनकी याचिका और लोकसभा चुनाव की आशंका के बीच राजनीतिक प्रतिशोध के उनके तर्क को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि छह महीने में नौ ईडी समनों में केजरीवाल की अनुपस्थिति मुख्यमंत्री के रूप में विशेष विशेषाधिकार के किसी भी दावे को कमजोर करती है, जिससे पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी उनके असहयोग का परिणाम थी।
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए केजरीवाल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत अपराध का अनुमान लगाया जा सके।
अपील में कहा गया है कि गिरफ्तारी पूरी तरह से सह-अभियुक्तों के देरी से दिए गए बयानों के आधार पर की गई, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं।
केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।