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AAP विधायक कुलवंत सिंह के आवास पर ED ने की छापेमारी

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प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने मंगलवार को दिल्ली और पंजाब के कथित शराब घोटाले के सिलसिले में यहां आम आदमी पार्टी विधायक कुलवंत सिंह के आवास पर छापेमारी की। मोहाली में स्थित उनके घर पर छापेमारी चल रही है। विधायक कुलवंत सिंह के घर और सेक्टर 82 स्थित ऑफिस पर ईडी की रेड पड़ी हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर ईडी की टीम ने आज सुबह उनके घर पर छापा मारा है। आप विधायक के परिसरों पर छापेमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति ‘घोटाले’ के संबंध में ईडी द्वारा समन जारी किए जाने के एक दिन बाद हुई।

पंजाब में विपक्ष पंजाब की उत्पाद शुल्क नीति की ईडी या सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहा है और शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति की ‘प्रतिकृति’ जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर है उसकी भी जांच की जानी चाहिए।

ईडी द्वारा अब खत्म हो चुके दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाए जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कथित पंजाब उत्पाद शुल्क घोटाले की भी गहन जांच का आह्वान किया। सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज होने और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में 2 नवंबर को तलब करने सहित पंजाब उत्पाद शुल्क घोटाले की भी गहन जांच की मांग करते हैं।


इससे पहले सोमवार को ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया था। इस मामले के सिलसिले में केजरीवाल को इस साल अप्रैल में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तलब किया था। पिछले साल 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट में केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
यह आदेश जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अगर मामले की सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिसौदिया तीन महीने बाद फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए 338 करोड़ के मनी ट्रेल के हस्तांतरण से संबंधित पहलुओं पर भी ध्यान दिया जो अस्थायी रूप से स्थापित है।

 

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