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ज्ञानवापी: इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा-पाठ

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ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इससे पहले निचली अदालत में तल गृह में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार दिया था। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी। आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के ‘व्यास तहखाना’ में चल रही पूजा जारी रहेगी। अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट दाखिल करेंगे।”

ज्ञानवापी मामले में अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा, “आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है… पूजा जारी रहेगी… सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है… वे(मुस्लिम पक्ष) इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।”

ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा, “…सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए समान है… अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए।


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