Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका रद्द कर दी है। एडिशनल सेशन जज अनुज त्यागी ने उनकी बेल अपील को खारिज कर दिया है।
बदसलूकी मामले में बढ़ी बिभव कुमार की मुश्किलें
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार पर 13 मई को सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिभव को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर 24 मई को उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बिभव 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप
आप नेता स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर ये आरोप (Swati Maliwal Assault Case) लगाया है कि 13 मई को जब वो सीएम हाउस केजरीवाल से मिलने गई थीं, तब बिभव ने उनके साथ बदसलूकी की। मामले में राजसभा सांसद का कहना है कि इस दौरान बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्हें बुरी तरह घसीटा, और उनका सिर सेंटर टेबल पर पटक दिया, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें आई हैं।
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जांच में सहयोग नहीं कर रहे बिभव कुमार- दिल्ली पुलिस
वहीं, दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा कि मारपीट का मामला बेहद गंभीर है। पुलिस ने बिभव पर ये भी आरोप लगाया है कि जांच के दौरान बिभव सहयोग नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, “यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जहां एक सार्वजनिक हस्ती, संसद सदस्य पर बेरहमी से हमला किया गया, जो घातक हो सकता था सवालों के बावजूद, आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है और जवाब देने में टाल-मटोल कर रहे हैं।”