Kolkata Rape-Murder Case: आरजी कर अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप-हत्या के मामले में कोलकाता की सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
West Bengal's Sealdah court pronounces life imprisonment to convict Sanjay Roy in RG Kar rape-murder case. The court also imposes a fine of Rs 50,000 pic.twitter.com/pPa43LPuKY
— ANI (@ANI) January 20, 2025
नहीं चाहिए कोई मुआवजा- पीड़िता के माता-पिता
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संजय की उम्र कैद 14 साल में खत्म नहीं होगी। उसे बाकी की बची सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बितानी होगी। सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। पीड़िता के परिवार को पीड़िता की मौत के लिए 17 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस पर पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए। संजय रॉय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत के दोषी पाया गया है। इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम फांसी या उम्रैकद का प्रावधान है, लेकिन जज ने उम्रकैद की सजा दी है।
दोषी पर बीएनएस की 3 धाराओं के तहत जुर्माना
एडवोकेट रहमान ने बताया, “संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर बीएनएस की 3 धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।”
#WATCH | Advocate Rehman says, "Sanjay Roy has been sentenced to life imprisonment till death. A fine has also been imposed under 3 sections of BNS on the convict. The court directed the state to give compensation of Rs 17 lakhs to the victim's family." pic.twitter.com/kbC6KAAmAe
— ANI (@ANI) January 20, 2025