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हत्या मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम बरी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला

गुरमीत राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है।
Gurmeet Ram Rahim Singh | Punjab and Haryana High Court | bail | shreshth bharat

हत्या के आरोप में राम रहीम बरी हो गए हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख और चार अन्य को हत्या मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्या मामले में पांचों आरोपियों को बरी कर दिया है।

मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए अपना फैसला सुनाया। आपको जानकारी दे दें, गुरमीत राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है।

बताया जाता है कि रणजीत सिंह हरियाणा के सिरसा में डेरे का प्रबंधक था। एक शक की वजह से 22 साल पहले 10 जुलाई 2002 रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। ये हत्या का आरोप डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम और चार दूसरे लोगों पर लगा था । ऐसा कहा जाता है कि डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी।

इस पूरे मामले पर पुलिस जांच हुई थी, लेकिन पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, इस याचिका में सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया था, जांच हुई और फिर सजा सुना दी गई। अक्तूबर 2021 में डेरा मुखी सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया था।


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