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रजिस्ट्री कराने के लिए अब नहीं जाना होगा रजिस्ट्रार ऑफिस, करें ये काम

Up News: अगर आपको अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत पड़ती है तो अब से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के सभी प्राधिकरणों, आवास विकास सहित संपत्ति का लेनदेन करने वाले विभागों में ई रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी गई है।
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Up News: अगर आपको अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत पड़ती है तो अब से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के सभी प्राधिकरणों, आवास विकास सहित संपत्ति का लेनदेन करने वाले विभागों में ई रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी गई है। इसकी शुरुआत करने वाला यूपी देश का दूसरा राज्य बन गया है। अभी तक ई रजिस्ट्री की सुविधा केवल महाराष्ट्र में ही थी।

विकास प्राधिकरण, आवास विकास, औद्योगिक प्राधिकरण सहित संपत्ति से जुड़े सभी विभागों से आवंटित होने वाले भूखंड या आवास का पंजीकरण कराना भी चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए पहले अलामेंट पत्र जारी होता है। फिर संबंधित विभाग द्वारा रजिस्ट्री के लिए अधिकारी को नॉमिनेट किया जाता है। जब अधिकारी और आवंटी एक ही समय पर रजिस्ट्रार विभाग जाने का समय निकाल पाते हैं, तब जाकर रजिस्ट्री हो पाती है, जो कि काफी चुनौतीपूर्ण काम होता है।

इन बातों का रखें खास ध्यान

  • रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन चौबीस घंटे सातों दिन किया जा सकता है। लेकिन रजिस्ट्री कार्यालय समय में ही पूरी होगी।
  • रजिस्ट्री कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन से पहले ठीक से चेक कर लें, क्योंकि दाखिल होने के बाद संशोधन नहीं किया जाएगा।
  • रजिस्ट्री के लिए स्टांप फीस भी डिजिटल ही जमा हो जाएगी।

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