Income Tax Free State: कुछ लोग महीने में लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन उस पर उन्हें तगड़ा टैक्स भी देना पड़ता है, जिससे उनकी कमाई थोड़ी कम हो जाती है। टैक्स बचाने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं कि कैसे भी टैक्स बच जाए और उनको अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा सरकार को न देना पड़े, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक राज्य ऐसा भी है, जहां लोग चाहे जितना भी रुपये कमा लें। फिर भी इनकम टैक्स के तौर पर आयकर विभाग इनसे 1 रुपये भी नहीं वसूल सकता।
हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं, वो सिक्किम है। सिक्किम में रहने वाले लोगों को अपनी कमाई पर एक भी रुपये का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। दरअसल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372 (F) के अनुसार, सिक्किम के लोगों को टैक्सेशन के दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए वहां के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है।
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Income Tax Free State: क्या है कारण?
बता दें कि सिक्किम को संविधान के आर्टिकल 371-एफ के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ है। जब साल 1975 में भारत में सिक्किम का विलय हुआ था, तब सिक्किम ने यह शर्त रखी थी कि वो तभी भारत में शामिल होगा, जब वो अपने पुराने कानून और स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखेगा। भारत सरकार ने इस शर्त को मान लिया था। यहां के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत इनकम टैक्स से छूट दी गई है।
Section 10 (26AAA) के तहत ये कानून है कि सिक्किम के किसी भी निवासी की आय टैक्स दायरे से बाहर रहेगी, चाहे वो किसी भी तरह के सिक्योरिटी से मिले इंटरेस्ट से आई हो या डिविडेंड से। सिक्किम के भारत में शामिल होने से पहले जो भी लोग वहां बस गए थे, चाहे उनका नाम Sikkim Subjects Regulations, 1961 के रजिस्टर में हो या नहीं, उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के Section 10(26AAA) के तहत छूट दी जाती है।