ईडी ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया गया है। ईडी ने कहा कि दिल्ली के सीएम को 9 समन जारी करके कथित शराब घोटाले की जा रही जांच में सहयोग करने के कई मौके दिए गए थे।
हालांकि, केजरीवाल ने जानबूझकर समन की परवाह नहीं की। ईडी ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली शराब घोटाले में जो पैसा मिला है उसकी प्रमुख लाभार्थी है। इस आय का एक हिस्सा रुपये की नकदी के रूप में लिया गया है। ‘आप’ ने लगभग 45 करोड़ गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के चुनावी अभियान में खर्च कर दिए थे।
ईडी ने बताया कि AAP ने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। ये मामले अपराध धारा 70, PMLA 2002 के अंतर्गत आते हैं।
हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ईडी ने केजरीवाल को रिमांड पर ले लिया था। 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में भेज दिया है।
सुनवाई के दौरान, अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री को आदर्श आचार संहिता के दौरान एक सप्ताह पहले गिरफ्तार किया गया है। चुनाव के दौरान समान अवसर मिलने जरूरी हैं। तभी लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होंगे।
अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका के माध्यम से आरोप लगाया था कि ईडी के पास उनको गिरफ्तार करने का कोई आधार मौजूद नहीं है।