Arvind Kejriwal Plea: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की थी याचिका
अरविंद केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट द्वारा ईडी को दी गई रिमांड को चुनौती दी थी। केजरीवाल की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में टाइमिंग एक अहम मसला है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। यदि लीडर ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है और उसकी पार्टी को समान अवसर नहीं मिल पाएंगे। आप बिना किसी पूछताछ, बयान आदि के गिरफ्तारी कर रहे हैं जो अनोखी बात है।
सिंघवी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को किसी छुपे हुए उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया है जिसका एकमात्र मकसद याचिकाकर्ता को अपमानित और अक्षम करना है।
ईडी ने दिया ये जवाब
वहीं, केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए, ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए दी गई दलीलें इस तरह से दी गई हैं जैसे कि यह गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका नहीं बल्कि जमानत याचिका है। ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच अभी शुरुआती चरण में है और जहां तक मिस्टर केजरीवाल का सवाल है, जांच खत्म नहीं हुई है।
एसवी राजू ने आगे कहा कि केजरीवाल एक साथ रिमांड को स्वीकार और उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। ईडी ने कहा कि दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को मोटी रकम मिली थी। इसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव पर खर्च किए गए थे। केजरीवाल इस घोटाले के मास्टरमाइंड थे।
फिलहाल केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। जबकि उनकी पार्टी के एक और नेता संजय सिंह को 6 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल चुकी है। इस मामले में दिल्ली सरकार के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में हैं।