पूर्व WFI प्रमुख और भाजपा सांसद Brij Bhushan Sharan Singh और एक अन्य आरोपी के खिलाफ कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान कल यानि शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृज भूषण पर ‘आरोप तय’ करने का आदेश दिया। इस फैसले का पहलवानों ने स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि भविष्य में महिलाओं को कुश्ती में और अधिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध के मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है। बृज भूषण शरण सिंह पर धारा 354 और 354 ए (आईपीसी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कोर्ट के फैसले का स्वागत- साक्षी मलिक
मीडिया से बात करते हुए साक्षी मलिक ने कहा कि यह हमारे लंबे संघर्ष की ओर एक कदम है। यह लड़ाई हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए थी। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हम तब तक केस लड़ेंगे, जब तक आरोपी को सजा नहीं मिल जाती। साक्षी ने आगे कहा कि संजय सिंह अध्यक्ष पद से हटाए जाएं, क्योंकि वे बृज भूषण शरण सिंह के करीबी हैं, जो हमें बिलकुल भी मंजूर नहीं है।
महिला पहलवानों को मिली राहत- बजरंग पुनिया
इस बीच, बजरंग पुनिया ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट कर कहा कि हम अदालत के उस फैसले से उन महिला पहलवानों को कुछ राहत मिली है, जिन्होंने गंभीर अन्याय का सामना किया है। बृज भूषण के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। यह महिला पहलवानों के संघर्ष की बड़ी जीत है। देश की बेटियों को इतने कठिन समय से गुजरना पड़ा है, लेकिन इस फैसले से राहत मिलेगी। महिला पहलवानों को ट्रोल करने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। सत्यमेव जयते।
21 मई को सुनवाई करेगी अदालत
अदालत अब मामले पर 21 मई को सुनवाई करेगी। हाल ही में, अदालत ने बृज भूषण द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें आगे की जांच और एक कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की मांग की गई थी।
1599 पन्नों की चार्जशीट की गई थी दाखिल
बता दें कि मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें 44 गवाहों के बयान थे। बृज भूषण पर सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कई तस्वीरें भी जमा कीं, जिनमें घटनाओं के दौरान खींची गई तस्वीर भी शामिल थी।
6 शीर्ष पहलवानों ने की थी शिकायत
दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में कहा गया है कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर बृज भूषण पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके साथ ही, उन्हें सजा भी सुनाई जा सकती है।
दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पहलवानों की शिकायतों के आधार पर बृज भूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं।
दोनों मामलों में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि पहलवानों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में जांच पूरी होने के बाद हम आरोपी बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354 ए, 354 डी आईपीसी के तहत अपराध और धारा 109/ के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल कर रहे हैं।