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दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका, जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है...
Arvind Kejriwal bail halt by high court in delhi excise policy case read here

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बीते दिन 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। मगर आज 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। दरअसल, निचली अदालत से केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ईडी ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसके बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आप प्रमुख की जमानत पर रोक लगा दी है।

ईडी ने केजरीवाल की बेल को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद मामले पर सुनवाई जारी है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ केस की सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

पीएमएलए की धारा 45 का दिया हवाला

ASG राजू ने कहा, ‘लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने के लिए समय नहीं दिया गया यह बिल्कुल भी उचित नहीं है।’ इतना ही नहीं ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला दिया है। साथ ही ये भी कहा कि हमारा मामला काफी मजबूत है। उन्होंने सिंघवी की मौजूदगी का विरोध किया।

यह भी पढ़ें- मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं थम रही केजरीवाल की मुश्किलें, फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

1 लाख की जमानत राशि पर बाहर आने वाले थे केजरीवाल

गौरतलब है कि आप प्रमुख को एक लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत मिली थी। वहीं, ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि एक लाख रुपये के मुचलके पर शुक्रवार, 21 जून को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि, अब हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है।

अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे केजरीवाल

बता दें की दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए थे। इसके बाद 2 जून को उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया था।


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