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जम्मू-कश्मीर से हटाया जाएगा AFSPA, गृह मंत्री ने बताया क्या है तैयारी

AMIT SHAH | JAMMU | KASHMIR | AFSPA | SHRESHTH BHARAT

केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से AFSPA अधिनियम को वापस लेने का विचार कर रही है। इस बात की जानकारी गृहमंत्री अमित शाह ने दी। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने इसका ढांचा तैयार कर लिया है। इस नियम को वापस लेने से जम्मू-कश्मीर की पुलिस को मजबूती मिलेगी।

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंपने की तैयारी है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था। लेकिन आज जम्मू-कश्मीर की पुलिस वहां के सभी ऑपरेशन को लीड कर रही है।

इसके बाद AFSPA  को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि अभी हम AFSPA को हटाने के बारे में सोचेंगे और कश्मीर के युवाओं से बातचीत भी करेंगे। उन संगठनों से बात नहीं की जाएगी जिनकी जडें पाकिस्तान में है।

AFSPA क्या है?

AFSPA (सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम) 11 सितंबर 1958 को लागू हुआ था। इसे शुरुआत में असम में नागा विद्रोह को दबाने के लिए लाया गया था। 1972 में कुछ संशोधनों के बाद इसे पूरे पूर्वोत्तर भारत में लागू कर दिया गया।

जम्मू-कश्मीर में AFSPA दो चरणों में लागू हुआ था

1. 1990: 1990 में, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ते खतरे के कारण, केंद्र सरकार ने राज्य के पूरे क्षेत्र में AFSPA लागू किया।

2. 2001: 2001 में, जम्मू और कश्मीर को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया:

अशांत क्षेत्र: जिसमें AFSPA लागू रहा।

सामान्य क्षेत्र: जिसमें AFSPA लागू नहीं था।

अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र: जिसमें AFSPA को आंशिक रूप से लागू किया गया था।

यहां AFSPA जम्मू, कश्मीर  और लद्दाख क्षेत्र में लागू है।

AFSPA के तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार

किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार।

किसी भी स्थान की तलाशी लेने का अधिकार।

गोली चलाने का अधिकार।

जम्मू-कश्मीर के अलावा इन राज्यों में भी लागू है AFSPA

असम (पूरे राज्य में)

मणिपुर (पूरे राज्य में)

नागालैंड (पूरे राज्य में)

अरुणाचल प्रदेश (तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग और नामसाई जिले)


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