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15 दिन पहले…; बुलडोजर एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश

Supreme Court Issues Guidelines To Bulldozer Justice: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर अंकुश लगाने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
Supreme Court Issues Guidelines To Bulldozer Justice

Supreme Court Issues Guidelines To Bulldozer Justice: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर अंकुश लगाने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ये भी कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती, न ही वह न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला कर सकती है।

नोटिस दिए बिना नहीं की जाएगी तोड़फोड़

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि संपत्ति के मालिक को 15 दिन पहले नोटिस दिए बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि नोटिस मालिक को पंजीकृत डाक से दिया जाना चाहिए और संरचना के बाहरी हिस्से पर भी चिपकाया जाना चाहिए।

नोटिस में अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघन का विवरण और विध्वंस के आधार शामिल होने चाहिए। विध्वंस की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और इन दिशा-निर्देशों का कोई भी उल्लंघन अवमानना ​​को आमंत्रित करेगा। यह फैसला जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया।

आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला नहीं कर सकती कार्यपालिका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने और अत्यधिक उपाय नहीं कर सकते। कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती या किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला नहीं कर सकती।

अपराध के आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा “बुलडोजर कार्रवाई” पर फैसला सुनाते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया था, जो व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं।

न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती कार्यपालिका

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून का शासन एक ढांचा प्रदान करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को पता हो कि उसकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर भी विचार किया कि शक्तियों के पृथक्करण और कार्यपालिका और न्यायिक शाखाएँ अपने-अपने क्षेत्रों में कैसे काम करती हैं। इसने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक कार्य न्यायपालिका को सौंपे गए हैं, और कार्यपालिका इस मुख्य कार्य को करने में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती।

न्यायालय ने कहा कि यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए मनमाने ढंग से ध्वस्त करती है क्योंकि वह आरोपी है, तो यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। सार्वजनिक अधिकारी जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और इस तरह के अत्याचारी तरीके से काम करते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

अनधिकृत निर्माणों पर लागू नहीं होगा अंतरिम आदेश

शीर्ष न्यायालय कुछ राज्यों द्वारा किए गए विध्वंस अभियानों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर विचार कर रहा था। 1 अक्टूबर को शीर्ष न्यायालय ने मामले की लंबी अवधि तक सुनवाई करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसने बिना अनुमति के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त करने से रोकने वाले अंतरिम आदेश को भी अगले आदेश तक बढ़ा दिया। हालांकि, अंतरिम आदेश अनधिकृत निर्माणों पर लागू नहीं होगा, जिसमें सड़कों या फुटपाथों पर धार्मिक संरचनाएं शामिल हैं।

17 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि देश भर में 1 अक्टूबर तक अदालत की अनुमति के बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा।

ये भी पढ़ें- मुख्य न्यायाधीश बनते ही जस्टिस संजीव खन्ना ने किया बड़ा बदलाव, जानें क्या


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