Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तिथि 31 जुलाई को खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि रिकॉर्ड बन गया। दरअसल, 31 जुलाई को डेडलाइन समाप्त होने से पहले 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरे है, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है।
वहीं, इस बार टैक्सपेयर रिफंड का पैसा मिलने में काफी देर हो रही है, ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे है। इनकम टैक्स रिफंड का पैसा मिलने में हो रही देरी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर गंभीर आरोप लगाया है। यूजर का आरोप है कि डिपार्टमेंट जानबूझकर रिटर्न को प्रोसेस करने में देरी कर रहा है, ताकी लोगों का पैसा लेट आए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूजर के आरोप को गलत बताया है।
बना नया रिकॉर्ड
साल 2024 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक, 31 जुलाई 2024 से पहले टैक्सपेयर्स के द्वारा टोटल 7.28 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया गया है। यह पिछले साल की तुलना में 7.5 फीसदी ज्यादा है। बता दें कि पिछले साल डेडलाइन तक 6.77 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिटर्न भरा गया था।
Income Tax Refund: टैक्सपेयर डिपार्टमेंट पर लगा रहे गंभीर आरोप
एक्स पर रिफंड में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाते हुए यूजर ने एक्स पर लिखा कि अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में 5 हजार रुपये से ज्यादा का रिफंड बन रहा है तो उसे भूल जाइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका रिटर्न प्रोसेस करने में भी दिलचस्पी नहीं है। हां, अगर आपके आईटीआर में कोई पेयेबल नहीं है, यानी कोई रिफंड नहीं बन रहा है, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को 6 घंटे में ही प्रोसेस कर देगा।
Income Tax Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कही ये बात
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक्स पर उक्त पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि रिफंड जारी करने व रिफंड वाले इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में जानबूझकर देरी करने के आरोप गलत हैं। डिपार्टमेंट ने कहा कि बनाई जा रही राय गलत है। डिपार्टमेंट के लिए रिफंड वाले आईटीआर समेत सभी आईटीआर को तेजी से प्रोसेस करना प्राथमिकता में है।
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Income Tax Refund: क्या है प्रोसेस?
जब आप अपना ITR फाइल करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फॉर्म की जांच करता है, जिसके बाद रिफंड प्रोसेस शुरू होता है। अगर उसमें कोई गलती रह जाती है या फिर आपका टैक्स ज्यादा कट जाता है तो भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप रिवाइज्ड ITR भी फाइल कर सकते है। इसके बाद रिफंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में में आ जाता है।