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SC ने कहा- ड्यूटी पर तुरंत लौटें डॉक्टर, कल शाम 5 बजे तक जॉइन नहीं किया तो…

Supreme Court Order: कोलकता केस की आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि पीड़िता की सभी तस्वीरें सोशल मीडिया से तत्काल हटाई जाएं।
Supreme Court Hears Kolkata Rape-Murder Case Missing Document In Focus

Supreme Court Order: कोलकता केस की आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि पीड़िता की सभी तस्वीरें सोशल मीडिया से तत्काल हटाई जाएं। साथ ही कहा कि सभी डॉक्टर शाम 5 बजे तक अपने-अपने काम पर लौट जाएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अदालत उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोक पाएगी। काम में आगे की अनुपस्थिति उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकती है।

वहीं, कोर्ट के बयान के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने कहा कि डॉक्टरों को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शौचालय की सुविधा के साथ अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बनाने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाहिर की चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने कथित बलात्कार और हत्या के एक मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी कई चिंता जाहिर की है। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कई मुद्दों की ओर इशारा किया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पोस्टमार्टम के समय का उल्लेख नहीं किया गया है, जो ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण विवरण है। उन्होंने कहा कि बलात्कार और हत्या के मामलों में साक्ष्य एकत्र करने के लिए पहले पांच घंटे महत्वपूर्ण होते हैं और सीबीआई को घटना के पांच दिन बाद अपनी जांच शुरू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

अतिरिक्त समय का किया अनुरोध

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसजी मेहता से पूछा कि क्या शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध थे। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि आवश्यक दस्तावेज तुरंत प्रस्तुत करने में वे असमर्थ हैं। उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया। मेहता ने पुष्टि की कि उन्हें प्रदान की गई फाइलों में दस्तावेज शामिल नहीं थे।

कार्यवाही के दौरान, सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीबीआई को अगले सप्ताह तक एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत मंगलवार (17 सितंबर) को मामले की समीक्षा करेगी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक स्थिति रिपोर्ट दायर की

सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है, जिसमें खुलासा किया गया है कि डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण 23 लोगों की मौत हो गई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के आवास की अस्पताल से निकटता के बारे में पूछा। एसजी मेहता ने जवाब दिया कि यह लगभग 15-20 मिनट की दूरी पर है।

कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट के पंजीकरण पर स्पष्टता मांगी। सिब्बल ने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे जारी किया गया था, जबकि पुलिस ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दोपहर 2:55 बजे दर्ज की। सिब्बल ने आगे उल्लेख किया कि घटना से संबंधित तलाशी और जब्ती रात 8:30 बजे से 10:45 बजे के बीच हुई।

अदालत ने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी पूछताछ की। एसजी मेहता ने पुष्टि की कि कुल 27 मिनट की चार वीडियो क्लिप सीबीआई को सौंपी गई हैं। सीबीआई अब आगे की जांच के लिए नमूने एम्स और अन्य फोरेंसिक लैब भेज रही है।

ये भी पढ़ें- सबूतों से हुई… कोलकत्ता केस में CBI अधिकारी का बड़ा बयान

इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा कड़ी की जाए, साथ ही अस्पताल के पास सभी सीआईएसएफ कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था की जाए। सुरक्षा मामलों के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ कर्मियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में उचित पहचान के बिना किसी को भी आपातकालीन वार्ड के अंदर जाने की अनुमति न दी जाए।


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