Sikhs For Justice Ban: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के संगठन (SFJ) को लेकर बड़ा एलान किया है। इस संगठन पर लगे बैन को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दरअसल, इस आतंकी संगठन को पहली बार 2019 में बैन किया गया था। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सिख फॉर जस्टिस भारत की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल रहा है।
Ministry of Home Affairs today extended the ban on the terrorist group Sikhs For Justice (SFJ) declaring it again as an unlawful association for a further period of five years from July 10, 2024. pic.twitter.com/G3nn7jKvMm
— ANI (@ANI) July 9, 2024
इस दौरान गृह मंत्रालय का कहना है कि SFJ की गतिविधियों में “देश की शांति, एकता और अखंडता को बाधित करने की क्षमता है। मंत्रालय के अनुसार, SFJ को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के इरादे से पंजाब में राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल पाया गया है।
सत्येंद्र जैन की फिर बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज ने की जमानत याचिका
सिख फॉर जस्टिस संगठन
साल 2007 में खालिस्तानी चरमपंथी गुरवंत सिंह पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस संगठन बनाया था, जिसका मकसद सिखों के लिए अलग देश की मांग थी। यह संगठन लगातार कई अलगाववादी अभियान को चलाता रहा व उसमें शामिल रहा, जो पंजाब को भारत से आजाद कराने की बात करता है।
SFJ पर पहले से लगा है प्रतिबंध
बता दें, साल 2020 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 (UAPA) के तहत पन्नू को आतंकी घोषित किया था। इससे पहले जुलाई 2019 में सिख फॉर जस्टिस को आतंकी विचारधारा के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था।