Delhi Water Crisis: सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हिमाचल प्रदेश 137 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इस आदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश शुक्रवार से पूरे महीने दिल्ली के लिए पानी छोड़ेगा। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हरियाणा उसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि बुधवार को हुई अपर यमुना रिवर बोर्ड के साथ बैठक में सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि दोनों राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसकी वजह से दोनों राज्यों को पानी की जरूरत है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 जून को हुई मीटिंग में हिमाचल प्रदेश ने कहा था कि जो अतिरिक्त पानी है उसे दिल्ली के साथ साझा करना चाहता है। इस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 137 क्यूसेक पानी हिमाचल को शुक्रवार से जारी करने का आदेश जारी किया।
हाल ही में राजधानी दिल्ली कई कई इलाकों में पानी की समस्या देखने को मिली थी। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने आरोप लगाया था कि हरियाणा से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसी लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली की AAP सरकार की ओर से लगाई गई याचिका में पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को एक महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
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