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इन शर्तों पर SC ने दी केजरीवाल को जमानत, नहीं कर सकेंगे फाइल साइन और न ही…

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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज यानी 10 मई को कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने 1 जून तक कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली में छठे चरण का चुनाव 25 मई को होना है। ऐसे में ईडी के विरोध के बावजूद SC से केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए काफी बड़ी राहत की बात है। आइए जानते हैं इन शर्तों के बारे में…

1. केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे केजरीवाल

अंतरिम जमानत के दौरान कोर्ट ने ये शर्त रखी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में अपनी भूमिका को लेकर को कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।

2 . किसी भी गवाह से नहीं करेंगे बात

अंतरिम जमानत पर ईडी के विरोध जताने के बात भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक की जमानत दी है, लेकिन इस दौरान केजरीवाल अपने केस से संबंधित किसी भी गवाह से न मिलेंगे और न ही बातचीत कर पाएंगे।

यह भी पढ़ें- केजरीवाल के निशाने पर हमेशा रहे बड़े नेता, जानें राजनीति सफर

3. किसी भी फाइल पर नहीं कर सकेंगे साइन

इतना ही नहीं कोर्ट ने ये भी शर्त रखी है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल को केस से जुड़े किसी भी आधिकारिक दस्तावेज से दूर रखा जाएगा और वो उनपर साइन नहीं कर पाएंगे। बता दें कि कथित शराब घोटाला शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था।


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