आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को आज ही जेल जाना होगा। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आप नेता सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर करना होगा और वापस जेल जाना होगा। दरअसल, आम आदमी पार्टी नेता स्वास्थ्य कारणों की वजह से अंतरिम जमानत पर थे। सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला एवं त्रिवेदी की बेंच ने फैसला सुनाया और सत्येंद्र जैन की याचिका को खारिज कर दिया।
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया।कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें करीब नौ महीने पहले अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने उन पर इस मामले से जुड़े गवाहों, शिकायतकर्ताओं आदि पर प्रभाव का इस्तेमाल करने, उनसे और मीडिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने जैसी कई तरह की पाबंदियां भी लगाई थी।
ये था पूरा मामला
साल 2018 में ED ने इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की गई थी। AAP नेता के खिलाफ CBI ने 2017 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। एफआईआर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग चार कंपनियों के द्वारा की गई थी। जो सीधा सत्येंद्र जैन से जुड़ी थी। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की शिकायत पर आधारित था। जिसमें आरोप लगाया गया कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां हासिल की थीं, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के द्वारा 22 मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था।