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पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली पुलिस ने मांगा 90 दिन का समय, जानिए क्या है मामला

PATIALA COURT | DELHI | DELHI POLICE | SHRESHTH BHARAT

13 दिसंबर, 2023 को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट से पूरी जांच करने के लिए 90 दिन का समय मांगा।विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने अदालत के समक्ष आवेदन पेश करते हुए कहा कि मामला संवेदनशील है और कुछ रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है
दलीलों पर गौर करते हुए, सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया और मामले की तारीख 11 मार्च तय की है। इससे पहले, अदालत ने एक आरोपी नीलम आज़ाद की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि “मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों और जांच के प्रारंभिक चरण में, मुझे नहीं लगता कि आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए यह उपयुक्त मामला है।

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में एफआईआर आईपीसी की धारा 186/353/452/153/34/120बी के साथ यूएपीए की धारा 16/18 के तहत दर्ज की गई है। वर्तमान मामले में जांच प्रारंभिक चरण में है। आरोपी नीलम आज़ाद के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। क्योंकि, उस पर अन्य सह-अभियुक्तों के साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता को बाधित करने में शामिल होने का आरोप है।
16 जनवरी को, बहस के दौरान, दिल्ली पुलिस ने कहा कि सामग्री, साक्ष्य और अन्य दस्तावेजी सबूत उसे अपराधी बनाते हैं। इस प्रकार, उसे जमानत पर रिहा करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहली धारणा के आधार पर आरोपी के खिलाफ उचित आधार है। जो जमानत अर्जी को खारिज करता है, क्योंकि जांच अभी चल रही है।
आरोपी शक्तिशाली और प्रभावशाली है, जो जमानत पर रिहा होने पर जांच एजेंसी के लिए हानिकारक है। 


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