दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली विधानसभा से भाजपा के सात विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। इन विधायकों पर आरोप था कि इन्होंने बजट सत्र की शुरुआत में उप-राज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण में बाधा डालने की कोशिश की थी। निलंबित हुई विधायकों में विधायक मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल बाजपेयी, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता शामिल थे। इसके बाद विधायकों ने स्पीकर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने विधायकों के निलंबन पर रोक लगा दी। सदन की विशेषाधिकार समिति में मामला लंबित रहने तक उन्हें सस्पेंड किया गया था।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने आदेश में कहा, रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। इससे पहले विधायकों ने कहा कि विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही के समापन तक उनका निलंबन नियमों का उल्लंघन था। विधानसभा अधिकारियों ने अदालत में कहा कि विपक्षी विधायकों ने 15 फरवरी को एनजी सक्सेना को विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कई बार रोके जाने के बाद विधायकों को निंलबित कर दिया गया था।
बीजेपी के 7 विधायकों का निलंबन रद्द करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर पार्टी नेता विजेंद्र गुप्ता का कहना है, “हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. हम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से हम दोबारा विधानसभा में प्रवेश करेंगे. 20 दिनों के लिए निलंबित किया गया। हमें आज न्याय मिला।
#WATCH | Delhi: On Delhi High Court's order to revoke the suspension of 7 BJP MLAs, party leader Vijender Gupta says, "We welcome the court's decision. We thank the court as it is because of them, we will enter the Vidhan Sabha again. We had been suspended for 20 days… We got… pic.twitter.com/Q5NnblpeMD
— ANI (@ANI) March 6, 2024
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा से सात भाजपा विधायकों के अनिश्चित काल के लिए निलंबन को रद्द कर दिया। उन्होंने अपने निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। बीजेपी विधायक अजय महावर कहते हैं, “मैं इसे ‘सत्यमेव जयते’ के रूप में देखता हूं। हमने अपने अनिश्चितकालीन निलंबन के खिलाफ याचिका दायर की थी। निलंबन आज रद्द कर दिया गया। हमने दिल्ली के लोगों की आवाज उठाई थी। हमें गलत तरीके से निलंबित किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण बजट सत्र था और हम हमेशा दिल्ली के लोगों की आवाज उठाते हैं। इसलिए, आखिरकार, उच्च न्यायालय ने आज हमें यह राहत दी।
#WATCH | Delhi High Court set aside the suspension of seven BJP MLAs from the Delhi Legislative Assembly for an indefinite time. They had challenged their suspension before the High Court.
— ANI (@ANI) March 6, 2024
BJP MLA Ajay Mahawar says, "I see this as 'Satyameva Jayate'. We had moved a petition… pic.twitter.com/1zmWUZjl4b