Amanatullah Khan News : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया। ईडी ने एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसने अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खान को रिहा करने का आदेश दिया था।
Delhi's Rouse Avenue Court issues notice to Delhi Police on the anticipatory bail of AAP MLA Aamanatullah Khan. The Public Prosecutor for Delhi police accepted the notice.
— ANI (@ANI) February 13, 2025
21 मार्च, 2025 तक लगाई रोक
बता दें कि उच्च न्यायालय की पीठ ने मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को अगली सुनवाई की तारीख 21 मार्च, 2025 तक रोक दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ववर्ती पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों को पेश करने का निर्देश दिया था।
वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खान को रिहा करने का आदेश दिया गया था। ट्रायल कोर्ट के जज ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी न होने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ मामले का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
ईडी ने दाखिल की थी चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 29 अक्टूबर, 2024 को अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी का नाम लेते हुए एक पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। खान को 2 सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि सिद्दीकी को बिना गिरफ्तारी के आरोपित किया गया था।
वहीं, ईडी ने पहले ट्रायल कोर्ट को सूचित किया था कि अपराध की आय का इस्तेमाल ओखला में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था, जो कथित तौर पर खान के निर्देशन में था, जिसमें 27 करोड़ रुपये नकद भुगतान किए गए थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी दावा किया कि खान, जिन्होंने 2016 से 2023 तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, उन्होंने 10 अक्टूबर, 2023 को एक तलाशी के दौरान अपने मोबाइल फोन से छेड़छाड़ की और डिवाइस से महत्वपूर्ण डेटा हटा दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को अगली सुनवाई की तारीख 21 मार्च, 2025 तक रोक दिया है। इस मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी।