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इंडिगो फ्लाइट के पायलट से मारपीट, यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू

Patna, Aug 04 (ANI): An Indigo flight flying from Patna to Delhi makes an emergency landing at Patna airport due to one of its engines malfunctioning, in Patna on Friday. (ANI Photo)

विमानन सुरक्षा एजेंसी ने उस घटना की जांच शुरू कर दी है जिसमें एक यात्री ने इंडिगो के पायलट को कथित तौर पर उस समय पीटा था जब वह दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान में देरी की घोषणा कर रहा था। यह घटना रविवार 14 जनवरी को दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली से गोवा के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट संख्या 6E 2175 के अंदर हुई।

एक वायरल वीडियो में उत्तेजित यात्री साहिल कटारिया को सह-पायलट को मुक्का मारते हुए देखा गया, जिसकी पहचान अनूप कुमार के रूप में की गई, जबकि वह उड़ान में देरी के बारे में बोर्ड पर घोषणा कर रहा था। वीडियो में कैप्टन को देरी पर घोषणा करते हुए देखा जा सकता है। पीली जैकेट पहने एक यात्री कैप्टन के पास दौड़ता है और उसके चेहरे पर तमाचा मारता है।

कैप्टन के पास खड़ा एक फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत उसके बचाव के लिए आता है और कैप्टन के सामने खड़ा होकर स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद यात्री को एक अन्य व्यक्ति द्वारा पीछे खींच लिया जाता है क्योंकि केबिन के अंदर हंगामा फैल जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है “आप यह नहीं कर सकते; आप यह नहीं कर सकते” और हंगामा करने वाला व्यक्ति अपनी सीट पर वापस जाता है।

सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि उस वायरल वीडियो के संबंध में जांच शुरू हो गई है जिसमें कोहरे के कारण दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो की उड़ान (6E-2175) में देरी होने पर एक यात्री ने पायलट अनूप कुमार को मुक्का मारा था। एयरलाइन ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मामले पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E2175 के सह-पायलट अनूप कुमार और सुरक्षाकर्मी पुलिस स्टेशन आए और एक यात्री साहिल कटारिया के बारे में शिकायत दी, जिन्होंने 14/01/24 को फ्लाइट नंबर 6E2175 दिल्ली से गोवा में सह-पायलट के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया था। उसने उड़ान में दुर्व्यवहार किया और सह-पायलट को मारा और विमान के अंदर उपद्रव किया। इस संबंध में को-पायलट अनुप कुमार की ओर से शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर एफआईआर संख्या 32/24 के तहत धारा 323/341/290 आईपीसी और 22 विमान नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू की गई है।

अनियंत्रित यात्रियों पर 2017 में जारी सरकारी नियमों के अनुसार, यदि कोई एयरलाइन किसी यात्री के व्यवहार को अनियंत्रित पाती है, तो पायलट को शिकायत दर्ज करनी होती है, जिसकी जांच एक आंतरिक पैनल द्वारा की जाती है। जांच के दौरान एयरलाइन फ़्लायर पर अधिकतम 30 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा सकती है। समिति को 30 दिनों के भीतर मामले पर निर्णय लेना होगा और निर्दिष्ट करना होगा कि फ़्लायर को यात्रा से कितने समय तक रोका जा सकता है। 

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