श्रेष्ठ भारत (Shresth Bharat) | Hindi News

Our sites:

|

Follow us on

|

अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा


अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में दोषी पाए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है. उमेश पाल अपहरण केस में आज MP – MLA कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अतीक अहमद सहित तीन लोगों को दोषी पाया है. दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. बाकी सात आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. कोर्ट ने अतीक के साथ साथ दिनेश पासी और हनीफ को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही कोर्ट ने इन तीनों पर एक एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. अतीक के भाई अशरफ सहित सात लोगों को कोर्ट ने बरी भी कर दिया है.

इन बरी लोगों में अतीक का भाई अशरफ के साथ अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर शामिल हैं. जबकि एक आरोपी अंसार अहमद की मौत हो चुकी है. अतीक सहित तीनों दोषियों को धारा 36अ, 34, 120, 341, 342, 504, 506 में दोषी पाया गया है. वहीं उमेश पाल की मां ने कहा कि प्रशासन ने जो किया हम उससे संतुष्ट हैं, मेरी यही मांग है कि अतीक अहमद को फांसी की सजा हो.

उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने भी अतीक अहमद को फांसी की मांग की. आपको बताते चले 2005 में विधायक राजू पाल की हत्या में अतीक अहमद का नाम आया था और उमेश पाल इसी केस में गवाह था. 2006 में उमेश पाल का अतीक अहमद ने अपहरण करवाया था जिसके बाद उमेश पाल की तहरीर पर अतीक अहमद और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.

 

 

 


संबंधित खबरें

वीडियो

Latest Hindi NEWS

UP Cabinet
योगी सरकार ने PRD के जवानों को दी खुशखबरी, बढ़ाई गई सैलरी
Delhi Weather
दिल्ली-एनसीआर में हीटवेव की चेतावनी, राजस्थान में रेड अलर्ट जारी
KKR vs LSG Head to Head Records
IPL 2025: KKR ने जीता टॉस, लखनऊ सुपर जायंट्स को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता
Waqf Bill in Supreme Court
वक्फ कानून के खिलाफ SC में कई याचिकाएं दायर, 15 अप्रैल को हो सकती है सुनवाई
Supreme Court On Tamil Nadu Governor
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर को लगाई फटकार, जानें क्या हैं मामला?
pm modi
मुद्रा योजना से महिलाओं और युवाओं को लाभ, उद्यमिता को बढ़ावा: प्रधानमंत्री मोदी