Land for Jobs Case: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत प्रदान की, यह देखते हुए कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।
आरोपी पहले अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के अनुसरण में अदालत के समक्ष पेश हुए। न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 6 अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी। ईडी ने कहा कि यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में वर्ष 2004 से 2009 तक प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान की गई ग्रुप-डी नियुक्तियों से संबंधित है। इन नियुक्तियों के बदले में नियुक्तियों में राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए।