बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी दोनों बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राजद के मुख्य लालू यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी दोनों बेटियों के खिलाफ 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया था। जहां राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव कोर्ट में पेश हुई। वहीं अमित कात्याल वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों को जमानत दे दी है,
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने 1 जनवरी 2024 को अमित कत्याल, राबड़ी देवी, मीशा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और दो कंपनियों एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की थी। अदालत ने 27 जनवरी को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी व्यक्तियों को 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था।