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जमीन के बदले नौकरी घोटाले में तेज प्रताप यादव और अन्य को कोर्ट ने दी जमानत

Land Of Job Scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में तेज प्रताप यादव, हेमा यादव और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है।
tej pratap yadav

Land Of Job Scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में तेज प्रताप यादव, हेमा यादव और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। यह मामला लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज किया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित की है।

मामले की जांच और आरोप

इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती ने छूट आवेदन दायर किया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रत्येक आरोपी द्वारा 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानत बांड प्रस्तुत करने पर आरोपियों को जमानत दे दी। अदालत ने मामले की सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित की है।

सीबीआई की जांच रिपोर्ट

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार, लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ नौकरी के लिए जमीन मामले में एक निर्णायक आरोप पत्र दायर किया गया है। आरोपियों में 30 सरकारी कर्मचारी और 38 उम्मीदवार हैं।

क्या है पूरा मामला?

इस मामले में सीबीआई ने 18 मई, 2022 को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने 2004-2009 की अवधि के दौरान रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप “डी” पद पर स्थानापन्नों की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों आदि के नाम पर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।

अदालत का निर्णय

अदालत ने मामले की सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित की है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर निर्णायक आरोप सहित सभी तीन आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ निर्णायक आरोपपत्र दायर किया गया था। आरोपियों में 30 सरकारी कर्मचारी और 38 उम्मीदवार हैं।

मामले के मुख्य बिंदु

– जमीन के बदले नौकरी घोटाले में तेज प्रताप यादव, हेमा यादव और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है।

– अदालत ने मामले की सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित की है।

– केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर निर्णायक आरोप सहित सभी तीन आरोपपत्रों पर संज्ञान लिया गया है।

– पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ निर्णायक आरोपपत्र दायर किया था।

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