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PM मोदी की डिग्री विवाद मामले में CM केजरीवाल को लगा झटका, कोर्ट से नहीं मिली राहत

GUJARAT HIGH COURT | CM ARVIND KEJRIWAL | PM MODI | SANJAY SINGH | SHRESHTH UTTAR PRADESH |

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश के प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी से संबधित मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार यानि आज आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं की याचिका खारिज कर दी है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। जिसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं पर मानहानि का केस लगाया था। यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ आप नेताओं द्वारा आपत्तिजनक बातें कहीं गईं। इस मामले में हाई कोर्ट ने शुक्रवार यानि आज अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पीएम मोदी की की शैक्षणिक योग्यता के बारे में उनकी टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सांसद संजय सिंह ने, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत की तरफ से जारी किए गए समन को गैरकानूनी बताते हुए चुनौती दी थी। केजरीवाल की तरफ से मांग की गई थी। समन को खारिज किया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल के इस आग्रह को खारिज कर दिया। AAP नेताओं की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस हसमुख सुथार ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया।

बता दें कि अप्रैल 2016 में तत्कालीन मुख्य सूचना अधिकारी (Former Chief Information Officer) एम. श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था। जीयू ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया और अदालत ने इस पर रोक लगा दी।


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