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Paris Olympics 2024: मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की प्राइज मनी पर लगेगा टैक्स? जानें पूरा मामला

खिलाड़ियों को मिलने वाले इन भारी-भरकम पुरस्कारों के कारण एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या खिलाड़ियों को मिलने वाली यह पुरस्कार राशि आयकर के दायरे में आएगी? यानी क्या उन्हें इस राशि पर टैक्स देना होगा?
Paris Olympics 2024 Tax imposed on prize money of medal players Know the whole matter

, Paris Olympics 2024 prize money: भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसके अलावा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत और भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। इन खिलाड़ियों की शानदार जीत के बाद, सरकार और उद्योगपतियों द्वारा उन्हें नकद पुरस्कार, उपहार और अन्य सम्मान दिए जा रहे हैं।

खिलाड़ियों को मिलने वाले इन भारी-भरकम पुरस्कारों के कारण एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या खिलाड़ियों को मिलने वाली यह पुरस्कार राशि आयकर के दायरे में आएगी? यानी क्या उन्हें इस राशि पर टैक्स देना होगा?

खिलाड़ियों को कितने की मिलेगी धन राशि?

यह जानना बेहद जरूरी है क्योंकि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद उन्हें मिलने वाली यह राशि उनके लिए बहुत मायने रखती है। यदि उन्हें इस राशि पर टैक्स देना होगा तो यह उनके लिए एक अतिरिक्त बोझ हो सकता है।

पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics 2024) में दो पदक जीतने वाली शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर और सरबजीत सिंह को केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा क्रमशः 30 लाख रुपये और 22.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार राशि आयकर से मुक्त होने की संभावना है। इसी तरह, पंजाब और ओडिशा राज्य सरकारों ने भारतीय हॉकी टीम को भी पुरस्कार राशि दी है, जो कि आयकर से मुक्त मानी जा सकती है।

96 करोड़ रुपये के पुरस्कार

2018 में, आयकर अपीलीय अधिकरण ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इस फैसले के अनुसार, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को सरकार द्वारा दिए गए कुल 96 करोड़ रुपये के पुरस्कार पर कोई आयकर नहीं लगेगा।

यह भी पढ़ें- विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं? 16 अगस्त को आएगा फैसला

अमेरिका में, कुछ समय पहले तक ओलंपिक और पैरालिंपिक मेडल विजेताओं को उनके मेडल के मूल्य पर भी टैक्स देना पड़ता था, इसके अलावा उन्हें मिलने वाले नकद पुरस्कार पर भी। यह एक ऐसा नियम था जो कई एथलीटों के लिए काफी विवादास्पद था।

क्या मेडल का मूल्य टैक्य योग्य? (Paris Olympics 2024 prize money)

हालांकि, 2016 में अमेरिकी कांग्रेस ने “ओलंपियन और पैरालिंपियन की सराहना अधिनियम” पारित किया। इस अधिनियम के तहत, ओलंपिक और पैरालिंपिक एथलीटों को उनके मेडल और पुरस्कारों पर तभी टैक्स देना होता है जब उनकी सालाना आय 1 मिलियन डॉलर से अधिक हो। इस अधिनियम के पारित होने से अमेरिकी एथलीटों को काफी राहत मिली है।


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