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Anti Paper Leak Law लागू , दोषियों को होगी 10 साल की सजा 1 करोड़ तक का जुर्माना

Anti Paper Leak Law: 22 जून से पूरे देश में एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law) लागू कर दिया है। इस नए कानून की...
Anti Paper Leak Law

Anti Paper Leak Law: देश में पेपर लीक के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने आज यानी 22 जून से पूरे देश में एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law) लागू कर दिया है। इस नए कानून की अधिसूचना कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय(Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions) द्वारा जारी की गई है।

दोषियों को होगी 10 साल की कैद और 1 करोड़ तक का जुर्माना

बता दें कि, ये कानून इसी साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक में पाए जाने वाले दोषियों को 10 साल तक की सजा से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना होगा। वहीं, सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

इन परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर होगी सजा

कानून लागू होने के बाद यूपीएससी (Union Public Service Commission), एसएससी(Staff Selection Commission), रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं के पेपर अगर लीक होते हैं, तो ऐसे में Anti Paper Leak Law को लागू किया जाएगा।

हाल ही में मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा (NEET) पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है। दरअसल , 5 मई को हुए NEET के एग्जाम में सभी को चौंकाते हुए एक यो दो नहीं पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया था। वहीं, UGC-NET पेपर लीक मामले ने भी सबको चौंका दिया था। गौरतलब है कि इन मामलों को देखते हुए सरकार ने ये नया Anti Paper Leak Law लागू करने का फैसला लिया है।

यह भी पढ़ें- CSIR-UGC-NET की परीक्षा स्थगित, जानिए इसके पीछे का बड़ा कारण


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