Abdul Rashid Sheikh: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामुल्ला के सांसद अब्दुल रशीद शेख की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। उन्होंने चल रहे संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। उच्च न्यायालय ने एनआईए से यह भी कहा है कि अगर याचिका पर कोई आपत्ति है तो वह हलफनामा दाखिल करे।
सांसद अब्दुल रशीद शेख की याचिका
सांसद अब्दुल रशीद शेख ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने चल रहे संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। उन्होंने तर्क दिया है कि वह कश्मीर की 45 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
एनआईए का विरोध
एनआईए के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अक्षय मलिक ने याचिका का विरोध किया है और कहा है कि पहले का आदेश उस स्थिति में पारित किया गया था जब कोई निर्दिष्ट अदालत नहीं थी। इसलिए, केवल दो दिन की हिरासत पैरोल दी गई थी।
उच्च न्यायालय का आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनआईए को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर एनआईए को याचिका पर कोई आपत्ति है तो वह हलफनामा दाखिल करे। मामले की सुनवाई 18 मार्च को होगी।
सांसद अब्दुल रशीद शेख की गिरफ्तारी
सांसद अब्दुल रशीद शेख को एनआईए ने एक आतंकी मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें हिरासत पैरोल दी गई थी, लेकिन अब उन्होंने चल रहे संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
विपक्ष ने सांसद अब्दुल रशीद शेख की गिरफ्तारी का विरोध किया है और कहा है कि यह सरकार की ओर से विपक्ष को दबाने की कोशिश है। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि वह सांसद अब्दुल रशीद शेख को रिहा करे।