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शाही ईदगाह मस्जिद : SC ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक 

Shahi Eidgah Mosque |Allahabad High Court | Sreshth Bharat

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में शाही ईदगाह मस्जिद के लिए एक आयोग की नियुक्ति के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद के लिए एक आयोग की नियुक्ति के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति द्वारा दायर याचिका पर संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस भी जारी किया।

अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 23 जनवरी का तारीख दिया है। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही जारी रखी जा सकती है लेकिन सुनवाई की अगली तारीख तक आयोग को निष्पादित नहीं किया जा सकता है। मामले में अदालत ने पाया कि एचसी ने सर्वव्यापी निर्देशों की मांग करने वाले एक अस्पष्ट आवेदन पर कार्रवाई की है। अदालत ने कहा कि आवेदन विशिष्ट होना चाहिए। यह गलत है। आपको इस बारे में बहुत स्पष्ट होना होगा कि आप क्या चाहते हैं। यह एक सर्वव्यापी आवेदन है।

प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने शाही ईदगाह मस्जिद के लिए एक आयोग की नियुक्ति के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। भगवान श्री कृष्ण लला विराजमान का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील रीना एन सिंह ने बताया कि आज अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय मामले के सर्वेक्षण आदेश के बारे में सुनवाई की जिसे मुस्लिम पक्ष द्वारा चुनौती दी गई थी। आपको बतो दे कि इंतेज़ामिया कमेटी ने आदेश को चुनौती दी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने केवल सर्वेक्षण आदेश पर रोक लगाई है। मुकदमे पर रोक नहीं लगाई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा जारी रहेगा। सुनवाई की अगली तारीख 23 जनवरी को है।

मस्जिद समिति द्वारा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में शाही ईदगाह मस्जिद के लिए एक आयोग की नियुक्ति के लिए एक आवेदन की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 14 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। जहां मुस्लिम समुदाय द्वारा नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर विचार किए बिना और इस तथ्य पर विचार किए बिना कि याचिकाकर्ता द्वारा मुकदमे के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया है, आयोग की नियुक्ति के लिए आवेदन की अनुमति दे दी है। जिसका आवेदन आदेश VII नियम 11 के तहत है। याचिका की प्रति में कहा गया है कि वादी की अस्वीकृति के लिए सीपीसी को बिना किसी निर्णय के लंबित रखा गया है।

कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह का प्रतिनिधित्व वकील तसनीम अहमदी, महमूद प्राचा और आरएचए सिकंदर ने किया। सुप्रीम कोर्ट मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित विभिन्न मामलों की भी सुनवाई कर रहा है।
इससे पहले कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने शीर्ष अदालत में अपील दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला न्यायालय मथुरा, उत्तर प्रदेश से अपने पास स्थानांतरित कर दिया गया था।

मस्जिद ईदगाह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 26 मई के आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत उसने कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित ऐसे सभी मामलों को जिला न्यायालय मथुरा, उत्तर प्रदेश से अपने पास स्थानांतरित कर लिया। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग को लेकर मथुरा कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। अग्निहोत्री ने अपने कानूनी मुकदमे में कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी। मथुरा अदालत में दायर मुकदमे में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में बनाई गई मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी।


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