Abbas Ansari: गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे और समाजवादी पार्टी के एमएलए अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अंसारी को सर्वोच्च अदालत ने आर्म्स लाइसेंस मामले में जमानत दे दी है। हालांकि इसके बावजूद अब्बास अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा।
बता दें, ये मामले यूपी का है जहां पुलिस ने अब्बास पर विदेशी बंदूकें खरीदने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब्बास के मामले की पैरवी जाने-माने वकील कपिल सिब्बल कर रहे थे।
भले ही इस मामले में अब्बास को राहत मिल गई है लेकिन उसके खिलाफ अभी और भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिसके तहत अब्बास अभी जेल में ही रहेगा। अब्बास पर लखनऊ पुलिस को बगैर बताए नई दिल्ली में शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करने का आरोप है। ये भी आरोप है कि एक लाइसेंस पर कई हथियार लिए गए।
लखनऊ पुलिस ने अब्बास पर 12 अक्टूबर 2019 को मामला दर्ज किया था। ये मामला शस्त्र लाइसेंस को लेकर था। विभिन्न धाराओं में अब्बास के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। तब जांच के दौरान यूपी एसटीएफ ने पाया कि अब्बास ने शूटिंग प्रतियोगिता के नाम पर विदेशी हथियार खरीदे थे। उसने ये हथियार अपने पिता मुख्तार अंसारी के इंटरनेशनल लाइसेंस के जरिए खरीदे थे।
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका 18 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी। पिछली सुनवाई में SC ने याचिकाकर्ता अब्बास अंसारी को राज्य सरकार की दलील के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था.
बता दें नवंबर 2023 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब्बास की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने पाया था कि अब्बास ने भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा जारी आयात परमिट का उल्लंघन करके आधुनिक हथियार खरीदे थे।