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SC का बाबा रामदेव को आदेश, बड़ा विज्ञापन छपवाकर मांगे माफी

Baba Ramdev | PATNJALI | ACHARYA BAL KRISHNA | SUPREME COURT | SHRESHTH BHARAT

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन पर अदालत की अवमानना को लेकर सुनवाई के दौरान रामदेव को जमकर फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कई सवाल किए। इसके साथ ही रामदेव और बाल कृष्ण को अदालत ने 30 अप्रैल को फिर से पेश होने का आदेश दिया है।

67 समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया माफीनामा
रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि वे अपनी गलतियों के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए अतिरिक्त विज्ञापन भी जारी करेंगे। दोनों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने सोमवार को देश भर के 67 समाचार पत्रों में माफीनामा प्रकाशित कराया है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कोहली ने बाबा रामदेव से पूछा कि ‘क्या माफी आपके विज्ञापनों के आकार के बराबर मांगी गई है?’ इस पर रोहतगी ने कहा कि माफी 67 अखबारों में प्रकाशित हुई थी, जिसमें दस लाख रूपये का खर्चा आया है।
न्यायालय ने रामदेव और बालकृष्ण को 16 अप्रैल को हिदायत दी थी कि वे ‘एलोपैथी को नीचा दिखाने’ का कोई प्रयास नहीं करें। न्यायालय ने उन्हें पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के भ्रामक विज्ञापन के मामले में एक सप्ताह के भीतर ‘सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और पछतावा प्रकट करने’ की अनुमति दी थी।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि वह पतंजलि पर अंगुली उठा रहा है, जबकि चार अंगुलियां उन पर इशारा कर रही हैं। आईएमए से सुप्रीम कोर्ट ने पूछते हुए कहा कि आपके (आईएमए) डॉक्टर भी एलोपैथिक क्षेत्र में दवाओं का समर्थन कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, तो हमें आप (आईएमए) पर सवाल क्यों नहीं उठाना चाहिए?

30 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करेगी। कोर्ट का कहना है कि यह किसी विशेष पार्टी के लिए हमला करने के लिए नहीं है, यह उपभोक्ताओं या जनता के व्यापक हित में है कि उन्हें कैसे गुमराह किया जा रहा है और सच्चाई जानने का उनका अधिकार है और वे क्या कदम उठा सकते हैं।

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