Anti Sikh Riots Case: 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। वहीं, सज्ज्न कुमार की सजा पर 18 फरवरी को कोर्ट में बहस होगी।
क्या लगे थे आरोप?
बता दें कि 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़े मामले में सज्जन कुमार आरोपी थे। इसी मामले में कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी, 2025) को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ IPC की धारा 147/148/149/302/308/323/395/397/427/436/440 के तहत अपराधी बनाया गया है।
दो लोगों की हत्या कर घर में की गई थी लूटपाट
वहीं, SIT ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार उक्त भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और उसके उकसाने पर भीड़ ने दोनों व्यक्तियों को जिंदा जला दिया था और उनके घरेलू सामान और अन्य संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। सामान को नष्ट कर दिया और लूट लिया था।