Shambhu Border Open: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के लिए आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर को खुलवाया जाए। वहीं, खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसान शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट में दी गई थी याचिका
शंभू बॉर्डर के व्यापारियों ने किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर बॉर्डर खोले जाने को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य की तरफ से जनहित याचिका लगाई गई थी। इसमें शंभू बॉर्डर एनएच 44 खोलने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि अंबाला के व्यापारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। दुकानों पर काम करने वाला स्टॉफ और फड़ी-रेहड़ी वालों को राहत देने की बात भी याचिका में कही गई थी।
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किसानों ने किया फैसले का स्वागत
हाईकोर्ट के फैसले का किसान नेताओं ने स्वागत किया है। इस बीच किसान नेता मनजीत राय ने कहा कि हमें अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली है, लेकिन हम हाईकोर्ट का फैसले का स्वागत करते हैं। किसानों की तरफ से बार-बार पूछा गया था कि किस संविधान और कानून के तहत सड़क पर दीवारें बनाई गई।
गृहमंत्री को सौंपा था ज्ञापन
व्यापारियों ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए गृहमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा था। व्यापारियों की मांग थी कि बॉर्डर बंद होने से अंबाला के व्यापारियों और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
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दिल्ली कूच के बाद से बंद पड़ा था शंभू बॉर्डर
बता दें, 10 फरवरी 2024 को किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान से लेकर अब तक शंभू बॉर्डर बंद पड़ा था। लोग पंजाब से अंबाला और अंबाला से पंजाब जाने के लिए अन्य रास्तों का प्रयोग करने को मजबूर थे।