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‘2025 से पहले की संपत्ति…’ जानें केंद्र सरकार की क्या है वक्फ बिल पर तैयारी!

Waqf Bill In Lok Sabha: वक्फ संशोधन अधिनियम को सरकार संसद के इसी सत्र में पेश करने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को 2 अप्रैल, 2025 और 3 अप्रैल 2025 के लिए व्हिप जारी किया है।
Waqf Bill In Lok Sabha

Waqf Bill In Lok Sabha: वक्फ संशोधन अधिनियम को सरकार संसद के इसी सत्र में पेश करने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को 2 अप्रैल, 2025 और 3 अप्रैल 2025 के लिए व्हिप जारी किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज मंगलवार (01 अप्रैल, 2025) को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार (02 अप्रैल, 2025) को लोकसभा में पेश किया जाएगा।

विपक्ष का विरोध

इस बिल का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। तो केंद्र सरकार के लाए गए बिल में साफ तौर पर कहा गया है कि कानून 2025 से पहले की जो संपत्तियां है जो वक्फ के अधीन है वह आगे भी वक्फ की ही संपत्तियां रहेंगी, अगर उन पर किसी तरह का कोई विवाद न रहा हो तो। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर काफी चर्चा हुई थी।

बिल के मुख्य बिंदु

सूत्रों के मुताबिक इस बिल में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति वक्फ को जमीन दान कर रहा है उसको यह साबित करना होगा कि कम से कम 5 साल से वह इस्लाम का पालन कर रहा है (धर्म बदलवाकर जमीन हथियाने के मामलों पर लगे यह लगाम)। इस मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। इसको लेकर चर्चा के दौरान जमकर बवाल हुआ। वक्फ बाय यूजर में ये है कि वो कौन-कौन सी संपत्तियां हैं जिसको लेकर विवाद हो सकता है।

विवादित संपत्तियों पर संशोधन

इसको लेकर उदाहरण ये दिया गया कि मान लीजिए किसी ने 100 साल पहले वक्फ को कोई संपत्ति दान की और उसका कोई दस्तावेज नहीं है तो ऐसी संपत्ति को क्या सरकार अपने कब्जे में लेगी या उस पर नया केस शुरू होगा। इस पर सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं संपत्तियों को लेकर संशोधन किया गया है, जो पहले से विवादों में रही हों। कानून बनने के बाद वक्फ की संपत्तियां वैसी ही रहेंगी जैसे पहले थीं। विवादित संपत्तियों को छोड़कर।

जेडीयू का सुझाव

जेडीयू की तरफ से सुझाव दिया गया कि मौजूदा पुरानी मस्जिदों, दरगाह या फिर अन्य मुस्लिम धार्मिक जगहों से छेड़छाड़ न की जाए, एनडीए सहयोगी का ये सुझाव सरकार ने मान लिया है।


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