Karnataka HC Viral Judge: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट से एक अदालती सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वेदव्यासचार श्रीशानंद के द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी पर रिपोर्ट मांगी है।
कोर्ट ने न्यायमूर्ति श्रीशानंद के मकान मालिक-किराएदार विवाद को संबोधित करते हुए बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को ‘पाकिस्तान’ कहे जाने वाले वायरल वीडियो के बाद यह रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने एक महिला वकील को लेकर भी आपत्ति जनक टिप्पणी की थी।
भारत के मुख्य जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने जस्टिस एस खन्ना, बीआर गवई, एस कांत और एच रॉय के साथ संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अदालत में उनकी टिप्पणियों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने की आवश्यकता व्यक्त की।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया अदालती कार्यवाही की निगरानी और उसे बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, ऐसे में यह सुनिश्चित करने की तत्काल जरूरत है कि न्यायिक टिप्पणी कानून की अदालतों से अपेक्षित शिष्टाचार के अनुरूप हो।
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मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, “मीडिया रिपोर्टों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अदालती कार्यवाही के दौरान की गई टिप्पणियों पर ध्यान केन्द्रित करवाया है। हम कर्नाटक उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हम कुछ बुनियादी दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकते हैं।”
जस्टिस श्रीशानंद का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
जस्टिस श्रीशानंद एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Karnataka HC Viral Judge) हो रहा है। वायरल वीडियो में वो बेंगलुरू के मुस्लिम बहुल इलाके को ‘पाकिस्तान’ कहते नजर आ रहे हैं। वहीं, एक दूसरे वीडियो में वो एक महिला वकील के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं।
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दूसरी वीडियो में, जस्टिस श्रीशानंद महिला वकील से कहते नजर आ रहे हैं कि वो विपक्षी दल के बारे में बहुत कुछ जानती है, इतना कि वह उनके अंडरगारमेंट्स का रंग भी बता सकती हैं।