Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा केजरीवाल को जमानत देने के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। बता दें, जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए जमानत पर रोक बरकरार रखी है। हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाशलीन पीठ ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया। निचली अदालत ने PMLA की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था। इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और ये दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया।
क्या है मामला?
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी थी। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू के उस फैसले पर रोक लगा दी थी।
केजरीवाल को 10 मई को मिली पहली अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने और 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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