Excise policy case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं, के कविता को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। के कविता के वकील ने न्यायिक हिरासत रिमांड का विरोध किया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने के कविता की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट 6 जुलाई को उनके खिलाफ दायर चार्जशीट पर विचार कर सकता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो पहले ही के. कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुका है।
टी20 वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे से मिले रोहित शर्मा
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ा दिया गया। जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने “अवैध” लाभ को आरोपी अधिकारियों को दे दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खातों की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं।
NEET PG परीक्षा की नई तारीख का एलान, जानें कब होगा एग्जाम
ईडी ने हैदराबाद से किया था गिरफ्तार
आपको बता दें कि ईडी ने के. कविता को हैदराबाद में उनके पिता चंद्रशेखर राव के आवास से लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उनपर दिल्ली शराब घोटाले में अहम साउथ ग्रुप का हिस्सा होने का आरोप लगा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस लॉबी ने कथित तौर पर अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप दिल्ली सरकार की शराब नीति में बदलाव करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।